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Home गेस्ट ब्लॉग

CAA रद्द करने के 30 कारण

ROHIT SHARMA by ROHIT SHARMA
February 2, 2020
in गेस्ट ब्लॉग
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केन्द्र की मोदी-शाह की आपराधिक जोड़ी ने देश की विशाल आबादी, तकरीबन 102 करोड़ लोगों को बकायदा गुलाम बनाने का घातक खेल सीएए-एनसीआर-एनपीआर के जरिये खेल रही है. आज जब करोड़ों लोग इस घातक कानून के खिलाफ सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तब यह गिरोह इन लोगों के खिलाफ पुलिसिया हमला, गुण्डों का हमला, समाचार चैनलों के खरीदे हुए टुच्चे पत्रकारों के भयानक दुश्प्रचार फैला रहा है. इन लोगों को देशद्रोही, आतंकवादी तक कहा जाने लगा है. ऐसे में अब्दुल रसीद, एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक हैं, ने सीएए जैसे घातक कानून को निरस्त करने के 30 कारण बताये हैं. अंग्रेजी में लिखी उनकी लेख का हिन्दी अनुवाद पाठकों के लिए प्रस्तुत है.

CAA रद्द करने के 30 कारण

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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान की घोषणा के बाद से सबसे विवादास्पद कानून बन गया है. सीएए के खिलाफ और अलग-अलग दलीलें संसद में, मीडिया में और यहां तक ​​कि सड़कों पर अभी तक चर्चा में हैं. आम लोग इसके अल्पावधि और उन पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में अत्यधिक भ्रमित हैं. अधिनियम के पक्ष में एकमात्र बड़ा तर्क यह है कि यह कुछ वर्गों को नागरिकता दे रहा है और किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, इसलिए देश के वास्तविक नागरिकों को चिंता नहीं करनी चाहिए.

CAA की विवादास्पद धारा 2 (1) में लिखा है:

‘बशर्ते कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो दिसंबर, 2014 के 31 वें दिन या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गया हो और जिसे केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई हो या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) (धारा) के तहत या विदेशियों अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के आवेदन से नहीं होगा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में माना जाता है.’

यहां 30 कारण हैं जो सीएए को अस्वीकार करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को मना सकते हैं और सरकार से मांग कर सकते हैं कि या तो इसे रद्द करें या इसके खिलाफ प्रमुख तर्कों को समायोजित करने के लिए फिर से संशोधन करें.

1.नागरिकता एक धर्मनिरपेक्ष अनुबंध है

एक विचार के रूप में, नागरिकता एक धर्मनिरपेक्ष अनुबंध है और इसका धार्मिक, नस्लीय और वैचारिक संबद्धता के लिए कोई आधार नहीं है. राष्ट्रों में विभिन्न धर्मों, विचारधाराओं, नस्लों आदि का पालन करने वाले लोग शामिल होते हैं, जो एक निर्धारित तरीके से अपनी नागरिकता का आनंद लेते हैं इसलिए, धार्मिक जमीन पर किसी की नागरिकता एक सभ्य दुनिया में एक प्रतिगामी विचार है. किसी देश के अधिकांश लोगों के मामले में, नागरिकता के सवाल को एक राष्ट्र के बहुत ही आगमन पर समझा जाता है और जो लोग बाद में इसमें शामिल होते हैं, उन्हें मूल कानूनों के अनुसार नागरिकता दी जाती है. स्वतंत्र भारत के सात दशकों के बाद लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पूछना, अतार्किक के अलावा और कुछ नहीं है.

2. आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ

वर्तमान दिन भारत स्वतंत्रता संग्राम का एक तथ्यात्मक परिणाम है और अपने संविधान के माध्यम से भारत के विचार पर सहमति व्यक्त करता है, जो समावेशी है और सभी को गले लगाने वाला है. स्वतंत्रता संग्राम का जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए था, न कि हिंदूराष्ट्र के लिए इसलिए, नागरिकता के किसी भी मुद्दे को तदनुसार तय किया जाना चाहिए. सीएए इस पर विचार करता है.

3. संविधान के खिलाफ

सीएए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों पर योग्य नहीं है. यह भारत के संविधान की प्रस्तावना की भावना का उल्लंघन करता है, जिसमें यह कहा गया है, ‘हम भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया है. संविधान; इसलिए सीएए का धार्मिक आधार इस आदर्श का उल्लंघन करता है. सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ जाता है. पहला कानून की समानता के आधार पर लोगों की रक्षा के लिए सरकार को बाध्य करता है और दूसरा इसे ‘धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव से रोकता है.’ CAA भी अवधारणा का उल्लंघन करता है. संविधान में नागरिकता, जो अनुच्छेद 9 में वर्णित है, ‘कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से अधिग्रहण किया है किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता.’ इसलिए सीएए स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 9 का उल्लंघन करता है और विभाजन के समय स्वेच्छा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक चुने जाने वालों में से कुछ को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है.

4. एक सांप्रदायिक पुरस्कार

सीएए अतीत में एक प्रकार का कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार है. 1905 में, ब्रिटिश राज ने सांप्रदायिक जनसांख्यिकी के आधार पर बंगाल को विभाजित किया. यह लोगों द्वारा लड़ी गई थी और 1911 में वापस ले ली गई थी. 1932 में ब्रिटिश सरकार का कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार, अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग मतदाताओं को प्रदान करते हुए, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया था और पुना पैक्ट के माध्यम से सही किया गया था. 38 दिन. एक और सांप्रदायिक प्रावधान जो आज मौजूद है, वह राष्ट्रपति आदेश 1950 है जो धार्मिक आधार पर आरक्षण प्रदान करता है. तदनुसार, केवल ’हिंदू’ एससी और एसटी को आरक्षण सुनिश्चित किया गया था. बाद में, पहले एक संशोधित आदेश के तहत बौद्धों और फिर सिखों को शामिल किया गया था. हालांकि, मुसलमानों और ईसाइयों में से एससी और एसटी अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं. प्रभावित वर्ग लगातार धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए इसके सुधार की मांग कर रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि सीएए, 2019 एक अन्य सांप्रदायिक वार्ड है और इसे निरस्त होने तक लोगों द्वारा विरोध करने की आवश्यकता है.

5. दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदू महासभा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित दो-राष्ट्र सिद्धांत को अपने तरीके से खारिज कर दिया और बाद में हिंदुत्व की अपनी अवधारणा में डीवी सावरकर द्वारा व्यक्त किया गया. यहां तक ​​कि पाकिस्तान ने शुरू में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को अपनाया था. धार्मिक आधार पर नागरिकों को विभाजित करना और भेदभाव करना, जैसा कि सीएए के तहत लगता है, दो-राष्ट्र-सिद्धांत को पुनर्जीवित करता है, जो पहले से ही इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया है. सीएए दो-राष्ट्र सिद्धांत का भूत है, जिसने 1947 में भारत को विभाजित किया था.

6.नागरिकता पहले से मौजूद है, फिर क्यों ?

देश में नागरिकता पहले ही दी जा चुकी है और 130 करोड़ वास्तविक नागरिक मौजूद हैं. एनआरसी के साथ सीएए का संयोजन नागरिकता को फिर से परिभाषित करता है, जैसा कि पूर्वव्यापी तरीके से या कम से कम इसे तकनीकी आधार पर कई मूल निवासियों को नागरिकता से वंचित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. बड़ा सवाल यह है कि आजादी के सात दशक बाद सभी भारतीयों की नागरिकता का सत्यापन क्यों किया जाना चाहिए, जब यह पहले से मौजूद है. इस पूरे मंथन के माध्यम से “कुछ लाख घुसपैठियों” का पता लगाने का तर्क अतार्किक लगता है और विमुद्रीकरण के माध्यम से काले धन का पता लगाने के समान ही भाग्य का नेतृत्व करेगा. यह केवल करोड़ों भारतीय नागरिकों को एक अनावश्यक जांच और दुख में डाल देगा.

7. सीएए / एनआरसी एक और नीति दोष का प्रतिनिधित्व करता है

सीएए / एनआरसी अतीत की गंभीर नीतिगत भूलों का एक उत्पाद है. 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत की भागीदारी एक ऐतिहासिक गलती प्रतीत होती है, जिसके कारण बांग्लादेश से लगभग 10 मिलियन शरणार्थियों का पलायन हुआ. इनमें ज्यादातर नवगठित देश के बंगाली भाषी हिंदू शामिल थे. फिर, इन शरणार्थियों की नागरिकता का सवाल 1979 के बाद से असम के असम और बोडो बोलने वाले वर्गों ने उठाया, जो 1985 के असम समझौते का कारण बना, 24 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से पलायन करने वाले लोगों के निर्वासन की गारंटी. हालांकि, केवल कुछ हज़ार लोग की पहचान की जा सकती है और निर्वासित करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने स्वीकार न करके उन्हें नाकाम कर दिया था. इस विफलता ने असमिया वर्गों को निराश किया जिन्होंने वैकल्पिक रूप से कथित बांग्लादेशियों को ‘संदिग्ध’ मतदाताओं के रूप में चिह्नित करके बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों के बहिष्कार की मांग की थी. हालांकि, यह भी असम में बंगाली भाषी वर्गों की बढ़ती राजनीतिक शक्ति के मुद्दे को हल नहीं कर सका और राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ नागरिकता के नाम पर असम के सभी नागरिकों की गंभीरता का सत्यापन किया गया. हालांकि, पूरी प्रक्रिया में 13 लाख हिंदू और 6 लाख मुस्लिम नागरिकता की जांच से बाहर हो गए. हिंदुओं की एक बड़ी आबादी को नागरिकता से वंचित करने से बचाने के लिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, जिसे लोकप्रिय रूप से सीएए कहा जाता है, पेश किया गया था. यह शरणार्थियों / घुसपैठियों की नागरिकता और अभी भी गिनती के संबंध में नीतिगत भूलों की एक श्रृंखला है.

8. 31 दिसंबर, 2014 को नागरिकता बंद हो गई

सीएए की प्रयोज्यता के बारे में एक व्यापक प्रसार भ्रम है. यह गलत तरीके से समझा जाता है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को सताए जाने के लिए नागरिकता प्रदान की जाए. यह केवल उन लोगों को नागरिकता की अनुमति देता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, और केवल उन लोगों को जिन्हें मौजूदा कानूनों के तहत कानूनी सुरक्षा दी गई है, जिन्हें भारत में दीर्घकालिक वीजा पर रहने की अनुमति दी गई है. सूचीबद्ध वर्गों के लिए भारतीय नागरिकता का अवसर उस दिन के बाद पहले से ही बंद है.

9. केवल 31 हजार शरणार्थियों को राहत देता है

यह सूचित किया गया है कि CAA उन तीन चिन्हित देशों के प्रवासियों की केवल कम संख्या में नागरिकता प्रदान करने में मददगार होगा, जो वर्तमान में भारत में रह रहे हैं और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले प्रवेश कर चुके हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार, तत्काल संख्या सीएए के तहत सभी अधिसूचित धार्मिक समुदायों से अधिनियम के लाभार्थी केवल 31,313 हो सकते हैं, अर्थात 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी. वे भारत में दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे हैं. राज्य के एक मंत्री का कहना है कि जब सीएए असम के लिए लागू किया जाएगा, तब भी यह अधिकतम 5.42 लाख लोगों की नागरिकता हासिल कर सकेगा. इसका मतलब यह है कि असम में अधिकांश हिंदू बांग्लादेशी भी इस पिछड़े नागरिकता का लाभ नहीं उठा पाएंगे. नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 में ईसाइयों को शामिल नहीं किया गया था. शायद वे अब अधिनियमित कानून के एक अंतरराष्ट्रीय प्रकोप से बचने के लिए शामिल किए गए थे.

10. घुसपैठ पर भ्रामक डेटा

अत्यधिक विवादित बयान में, गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि भारत में करोड़ों अवैध घुसपैठिए हैं. पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने 2004 में संसद में कहा कि भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे. हाल ही में, उनके वर्तमान प्रभारी किरेन रिज्जू ने इस आंकड़े के बारे में 2.4 करोड़ बताया. इन आधिकारिक बयानों के बावजूद, अवैध अप्रवासियों पर कोई विश्वसनीय संख्या उपलब्ध नहीं है. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के समीर गुहा ने इन अनुमानों को ‘अतिरंजित प्रेरित’ होने का संकेत दिया है, असम में प्रवासियों के स्कोर जो प्रसार कर रहे हैं वह पिछले कुछ दशकों के दौरान राज्य की जनसंख्या की घटती विकास दर के मद्देनजर शून्य है. 1991-2001 के दौरान असम में जनसंख्या वृद्धि दर 18.85% थी, जबकि 2011 से डेकाडल जनसंख्या वृद्धि 17.07% बताई गई है, जिसमें जनसांख्यिकी अवधि में उल्लेखनीय कमी आई है.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 10 मिलियन आप्रवासियों, आप्रवासियों के घोषित आंकड़ों के लगभग आधे, बांग्लादेश युद्ध के परिणाम में भारत पहुंच गए. यहां यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान समय में बांग्लादेशी प्रवासियों की प्रमुख आबादी इस 10 मिलियन की प्राकृतिक वृद्धि और पहले से मौजूद पलायन के कारण शामिल है. भ्रम तब प्रकट होता है जब वास्तविक प्रवासन और जनसंख्या में कोई अंतर नहीं किया जाता है क्योंकि पिछली अप्रवासी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के कारण वृद्धि होती है. 1971 के बाद से, भारत की जनसंख्या दोगुनी हो गई है. ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी प्रवासियों की आबादी भी दोगुनी हो गई है और वर्तमान में 2 करोड़ हो गए हैं. ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बरकत के अनुसार, यह मुख्य रूप से 1964 से 2013 तक लगभग 11.3 मिलियन पूर्वी पाकिस्तान / बांग्लादेश से आए हिंदू थे. बांग्लादेश के सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में बांग्लादेश की हिंदू आबादी 1.55 करोड़ थी, जो अनुमानित थी 2015 में 1.7 करोड़ हो गए. एक साल में, बांग्लादेश में 1.5 मिलियन हिंदुओं की वृद्धि हुई है. यह बांग्लादेश में हिंदू प्रवास की एक रिवर्स प्रवृत्ति का संकेत देता है. हालांकि घुसपैठ की दलदल बांग्लादेशी अप्रवासियों की वार्षिक संख्या को लाखों में रखता है, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने सितंबर 2018 में कहा कि एक वर्ष में कुल 1,522 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा गया.

11. पाकिस्तान के मिसिंग ’हिंदुओं पर भ्रामक डेटा

पाकिस्तान में हिंदू आबादी में कमी के रूप में उत्पीड़न के निशान के रूप में उद्देश्यपूर्ण रूप से फैली हुई एक गलत सूचना है. यहां तक ​​कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उल्लेख किया कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% से घटकर 2011 में 3.7% हो गई है. पाकिस्तान की 1951 की जनगणना के अनुसार, पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में अल्पसंख्यकों की आबादी का हिस्सा 14.20% था; यह पश्चिम पाकिस्तान में 3.44% और पूर्वी पाकिस्तान में 23.02% था. जब पाकिस्तान 1971 में विभाजित हो गया, तो इस गैर-मुस्लिम आबादी का प्रमुख हिस्सा स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश में बना रहा, न कि पाकिस्तान में. 1972 में पाकिस्तान की जनगणना ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 3.25% दर्ज की, जो लगभग 1951 के आंकड़े के आसपास थी. 1998 की जनगणना में, यह आंकड़ा 3.70% तक बढ़ गया.

12. अधिनियम ‘धार्मिक उत्पीड़न’ की बात नहीं करता है

हालांकि, सार्वजनिक रूप से सीएए के लिए भावनात्मक तर्क हतोत्साहित करता है कि यह ed सताए गए अल्पसंख्यक शरणार्थियों ‘को राहत प्रदान करता है और ‘उत्पीड़ित मानवता के लिए सौम्यता का एक महान कार्य साबित होगा’ संशोधन इस तरह का उल्लेख नहीं करता है. यह कथित es शरणार्थियों ’में से किसी के लिए एक खुली मंजूरी है जो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.

13. ‘नागरिकता की प्रयोगशाला’ ने खुद को नष्ट कर दिया

इतिहास में एक देश ऐसा था जिसने अपने नागरिकता कानूनों के साथ बहुत प्रयोग किया था और अब यह एटलस पर अधिक नहीं है. वास्तव में, यूगोस्लाविया ने ‘नागरिकता की प्रयोगशाला’ के रूप में कहा, 1991 में सर्ब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सात देशों में विभाजित हो गया और 133,000 के रूप में उस देश के कई लोगों की हत्याओं के बाद. पिछले 20 वर्षों के दौरान, नागरिकता कानून में तीन बार संशोधन किया गया है; 2003 में, 2005 में और अब 2019 में. यह निश्चित रूप से शासक वर्ग की सनक पर समाज को अस्थिर करता है और भविष्य के भारत के लिए खतरनाक हो सकता है. जरा सोचिए, भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह के नागरिक होने के सबूत होने की उम्मीद नहीं है. वे पहले नौकरशाही तंत्र का सामना करेंगे और फिर नागरिकता के लिए पोस्ट करने के लिए स्तंभ से भागेंगे. जिन लोगों को स्क्रीनिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा, उन्हें रिकॉर्ड पर स्वीकार करना होगा कि वे कुछ अधिसूचित देश के ’शरणार्थी’ थे. उन्हें यह स्वीकार करने के लिए अनावश्यक रूप से बनाया जाएगा कि वे अपनी वास्तविक जड़ों को भूलते हुए किसी और देश से थे. भविष्य की कोई भी सरकार वर्तमान सीएए को बदल सकती है और अपने जीवन को इस आधार पर दुखी कर सकती है कि उन्हें स्व-घोषित ‘विदेशी’ के रूप में लिया जाएगा.

14. बांग्लादेश अधिक विकसित है, वे क्यों आएंगे ?

यह मान लेना भी गलत है कि बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के रूप में भारत आएंगे. विकास के मामले में, बांग्लादेश कई सालों से भारत से बेहतर है. इसकी जीडीपी बेहतर है, जो पिछले कई वर्षों से 8% से अधिक की दर से बढ़ रही है. कई मानव विकास सूचकांकों पर, भारत की तुलना में बांग्लादेश का स्थान ऊंचा है. तो, बांग्लादेश से लोग बड़ी संख्या में भारत में घुसपैठ क्यों करेंगे और वह भी नियमित रूप से ? वहां से सीमित मानव प्रवास का प्रमुख कारण मानव तस्करी बताया जाता है. बांग्लादेश का बेहतर विकास अब ऊपर उल्लिखित बांग्लादेश में भी हिंदुओं के रिवर्स प्रवास को ट्रेंड कर रहा है.

15. निरोध एक अल्पकालिक व्यवस्था है

क्रोनोलॉजिकल रूप से, सीएए नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगा. स्क्रीन से बाहर के लोगों को निरोध केंद्रों में भेजा जाएगा क्योंकि उन्हें सीएए के तहत तीन उल्लिखित देशों में वापस नहीं भेजा जा सकता है. निरोध एक अल्पकालिक व्यवस्था है. इसे साइन डाई कैसे किया जा सकता है ? इतिहास के किसी भी बिंदु पर, उन्हें नागरिकता देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा. फिर, सीएए / एनआरसी के लिए यह पूरी तरह से क्यों है ? मौजूदा कानूनों के तहत नागरिकता किसी को भी दी जा सकती थी, जिसे सरकार चाहती है और इसे विवादास्पद तरीके से संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि सीएए के मामले में है.

16. आधुनिक गुलामी की ओर जाता है

आधुनिक दासता के प्रवर्तकों के रूप में निरोध केंद्रों की कल्पना की जा सकती है. वे अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह निजी जेलों ’के रूप में कॉर्पोरेट द्वारा चलाए जाएंगे. पूंजीपति उन्हें अपने स्वयं के लाभ के उद्देश्यों के लिए चलाएंगे. बंदियों को बिना किसी सही और बुनियादी सुविधाओं के बंधुआ मजदूर माना जाएगा.

17. मानवीय गरिमा को रेखांकित करता है

निंदा मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता की अवधारणा के खिलाफ है. यदि यह आधुनिक गुलामी और बंधुआ मजदूरी में विकसित होता है, तो यह मानव गरिमा को और कम कर देगा, जो सभ्य दुनिया में स्वीकार्य नहीं है. यह संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. अनुच्छेद 23 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी मजबूर श्रम को शोषण के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन और कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए.

18. बड़े पैमाने पर घुसपैठ का आरोप सुरक्षा बलों पर दोष डालता है

घुसपैठ के आसपास की राजनीतिक बहस बोर्डर को छोड़ देती है जैसे कि घुसपैठियों को रोकने वाला कोई नहीं है. वास्तव में, सीमा सुरक्षा बल सावधानीपूर्वक भारतीय सीमा की रक्षा करता है, और इसे बांग्लादेश की सीमा पर भी पहरा देना चाहिए था. राजनेताओं से यह सुनना दयनीय है कि घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए बीएसएफ के कर्मियों को कथित रूप से 50-100 रुपये में बेचा जा सकता है. यदि ऐसी कोई समस्या है, तो कितने अधिकारियों को कार्य करने के लिए लिया गया है ?

19. सबूत का बोझ सरकार पर है

अगर कोई agencies घुसपैठिया ’है, तो जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए और एक को साबित करना चाहिए. कानून में बोझ का प्रमाण अभियुक्त की तुलना में अभियुक्त का है. सरकार के पास पुलिस और खुफिया ब्यूरो है, जो आसानी से पता लगा सकता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति घुसपैठिया ’है या नहीं और इसे संदेह से परे साबित करता है. फिर, क्यों 130 करोड़ लोगों को खुद को देश का वास्तविक नागरिक साबित करना चाहिए. सभी नागरिकता कार्ड जैसे कि EPIC, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, आदि क्यों बेमानी हो जाएंगे ? यह सिर्फ बकवास है.

20. भारी धनराशि की आवश्यकता होगी

यह उल्लेख किया गया है कि सीएए / एनआरसी के कार्यान्वयन के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसका अनुमान 54,000 करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है. हमारी जैसी बिखरती और गिरती अर्थव्यवस्था में, यह अपने आप में एक बड़ा बोझ होगा और कोई ठोस और समझदार उद्देश्य नहीं होगा. ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार के बोझ में दबे होंगे और इस भारी आर्थिक नुकसान में शामिल होंगे यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50 करोड़ लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उनके पास कोई वांछित सबूत नहीं होगा और दस्तावेज के लिए पोस्ट करने के लिए खंभे से चलने के लिए काम का नुकसान नहीं होगा. पूरी स्थिति के एकमात्र लाभार्थी वे होंगे जो सरकारी अधिकारियों और पुलिस की तरह अपने निजी लाभ के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं.

21. राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

अनुकूल धार्मिक पहचान के भावनात्मक आधार पर नागरिकता की अनुमति देने से किसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता है. भारत के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियां ​​अपने एजेंटों को अधिसूचित देशों के सताए हुए ’हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी के कवर के तहत भेज सकती हैं, जो तब कई मायनों में देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह मुद्दा पहले ही संयुक्त संसदीय समिति में उठाया जा चुका है.

22. अफगानिस्तान से आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी गई

1979 में हुए रूसी हमले के बाद अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में पीड़ित धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए. उनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं. वहां के 2 लाख शरणार्थियों में से केवल कुछ हजार हिंदू, सिख और ईसाई हैं. इन शरणार्थियों में से अधिकांश, मुसलमानों, जिन्हें भारत ने पिछले कई दशकों से मानवीय आश्रय दिया है, को किसी भी नागरिकता को अस्वीकार कर दिया जाएगा, हालांकि उनके साथी इसे प्रदान करेंगे. यह खुद को सताए गए लोगों के बीच निर्दयतापूर्ण भेदभाव होगा. धार्मिक और राजनीतिक कारणों के कारण, अफगानी मुसलमान अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं और न ही सरकार उन्हें निर्वासित करने की स्थिति में पा सकती है. नतीजतन, वे एक अनिर्दिष्ट जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे. सभ्य समाज में यह स्वीकार्य नहीं है.

23. पलायन को निमंत्रण

भारत सरकार को अन्य देशों के कुछ धार्मिक समूहों को नागरिकों के रूप में स्वीकार करने की स्थिति में देखकर, उनकी बड़ी संख्या अलग-अलग स्थानों पर भारत की ओर पलायन कर सकती है. सीएए उन लोगों के पलायन का निमंत्रण है, जिन्होंने स्वतंत्रता के समय स्वेच्छा से गैर-भारतीय नागरिकता चुनी है.

24. अन्य देशों में हिंदुओं का खतरा है

सीएए के कार्यान्वयन से कई देशों में भारतीय प्रवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक बहाने मिलेंगे, विशेष रूप से बांग्लादेश, फिजी, सूरीनाम, आदि जैसे देशों में बड़ी संख्या में हिंदू हैं, जहां हिंदुओं की आबादी का 30% हिस्सा है, एक प्रधानमंत्री. जातीय संघर्षों के परिणाम में 1999 में भारतीय मूल के ईसाई लोगों द्वारा भारतीय मूल का पता लगाया गया था. जातीय संघर्षों का भूत फ़िजी को बार-बार सता रहा है. भारत में CAA / NRC के लागू होने के कारण लाखों हिंदू मुस्लिम देशों में रह रहे हैं और उत्पीड़न या निर्वासन का सामना कर सकते हैं. ऐसी स्थिति हिंदुओं के लिए कहीं भी पैदा हो सकती है, इस बहाने कि भारत के रूप में उनकी अपनी मातृभूमि है. अगर दुनिया अन्य लोगों के अलावा नागरिकता को एक धार्मिक अधिकार के रूप में स्वीकार करती है, तो दूर देशों में रहने वाले हिंदुओं को सीएए की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

25. प्राकृतिक मानव प्रवास के महत्व को नकारता है

CAA धार्मिक आधार पर मानव प्रवासन की स्क्रीनिंग करता है लेकिन यह कई कारणों से और दुनिया के कई हिस्सों में पुराने समय से चली आ रही है. यह हमेशा नकारात्मक कारणों से नहीं होता है. आखिर, दुनिया हर जगह केवल प्रवासियों से ही बनी है; अलग-अलग समयसीमाओं पर हो सकता है. भूमि मूल रूप से इसके निर्माता और राष्ट्रों की है जो एक कृत्रिम निर्माण है और केवल एक नागरिक व्यवस्था को दर्शाता है. इसी तरह, भारत भी प्रवासियों का देश है. आदिवासी लोग प्राचीनता में अफ्रीका से भारत आए थे. बाद के आदिवासी प्रवास दक्षिण पूर्व एशिया से थे. सिंधु के लोग पूर्व और दक्षिण की ओर वर्तमान भारत की मुख्य भूमि में वर्तमान में आफ-पाक क्षेत्र से चले गए. हूण, शक और कुषाण जैसे प्रारंभिक ऐतिहासिक समय और मध्ययुगीन काल तक पश्चिम एशिया से करोड़ों जनजातियां भूमि में चली गईं. पारसी और ईरानी मूल के अन्य लोग भारत में बस गए जब इस्लाम के बाद धार्मिक जनसांख्यिकी वहां बदलने लगी. 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोंकण क्षेत्र में चितपावन दिखाई दिए और पेशवाओं के रूप में आने वाले दिनों में भारतीय जीवन में महानता हासिल की. कई यूरोपीय देशों के लोग भारत में स्वाभाविक हो गए और ब्रिटिश काल के दौरान यहां बस गए. वास्तव में, ऐसा कोई भी जातीय समूह नहीं है जो भारत पर अपना दावा कर सके. यह सभी का है या किसी का नहीं है. सीएए इस बहुत ऐतिहासिक तथ्य को मान्यता नहीं देता है.

26. मानवता के खिलाफ

हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रह रहे हैं जहां राष्ट्रों की सीमाएं केवल कमजोर होती जा रही हैं. वर्तमान युग में कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवाद को अपनाना आदिवासी युग में वापस जाने जैसा है. यह मनुष्यों के एक परिवार (वसुधैव कुटंबकम) के रूप में वर्णित सिद्धांत के खिलाफ भी जाता है. वैश्वीकरण की प्रक्रिया दुनिया को एक बना रही है जबकि आक्रामक राष्ट्रवाद मानवता को शत्रुतापूर्ण समूहों में विभाजित कर रहा है. वास्तव में सीएए मानवता के खिलाफ स्थितियों की ओर जाता है.

27. नस्लवाद और रंगभेद को बढ़ावा देता है

किसी भी आधार पर लोगों के भेदभाव के बिना नागरिकता का सिद्धांत सभ्य और लोकतांत्रिक दुनिया का एक ध्वनि सिद्धांत है. यदि भारत को राष्ट्रों की आकाशगंगा में समृद्ध होना है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो नस्लवाद और रंगभेद को बढ़ावा दे. CAA निश्चित रूप से नस्ल और अंतर-जाति आधिपत्य के विचार को मजबूत करने वाला है.

28. संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों का उल्लंघन करता है

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ‘सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है’ और ‘किसी को भी अपनी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही अपनी राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा.’ मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग का कहना है कि ‘अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून प्रदान करता है कि राज्यों को यह तय करने का अधिकार है कि उनका राष्ट्रीय कौन विशेष रूप से निरपेक्ष नहीं है, राज्यों को राष्ट्रीयता प्रदान करने और नुकसान के विषय में अपने मानवाधिकारों के दायित्वों का पालन करना चाहिए.’ ‘सीएए सार्वभौमिक मानव अधिकारों के खिलाफ स्पष्ट रूप से है और इसके खिलाफ जाता है. कई श्रेणियों के लोगों को नागरिकता से वंचित करके और उनमें से कुछ को अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत की प्रतिबद्धताएं.

29. अंडरगार्मेंट्स SDG16

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्तमान भविष्य की दुनिया में मानव विकास और प्रगति के सबसे हाल के मानक बन गए हैं. भारत इस संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है. जैसा कि CAA / NRC को स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, यह उस अधिकार से लगभग 500 मिलियन को वर्गीकृत करने की संभावना है और इसलिए भारत के वास्तविक नागरिकों के रूप में विकसित होने के सभी अधिकार हैं. लगभग 13 करोड़ खानाबदोश, 12 करोड़ एसटी, 40% एससी, 50% अल्पसंख्यक आबादी, करोड़ों विस्थापित, बेघर और भूमिहीन लोग और कई अन्य लोग किसी भी सबूत के अभाव में अपनी नग्नता साबित करने की स्थिति में नहीं होंगे और हार सकते हैं संविधान और कानून के तहत प्रदान किए गए सभी अधिकार. जबकि एसडीजी यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि “‘कोई भी पीछे न रहे’, लेकिन सीएए / एनआरसी के तहत नागरिकता खोने से लाखों लोगों को अजेयता की प्रतिज्ञा के लिए धक्का दिया जा सकता है. एसडीजी के तहत उपलब्ध कानूनी अराजकता के तहत भारत उपलब्धियों का अवसर याद कर सकता है.

30. हिंदुस्तान की अवधारणा की अवहेलना करता है

भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रीय सीमाओं को पवित्र ’के रूप में लिया गया, आजादी के बाद भी लगभग पांच बार बदला गया है. हिंदुस्तान की व्यापक अवधारणा किसी धार्मिक प्रभुत्व को नहीं बल्कि एक भौगोलिक संबद्धता को इंगित करती है. वर्तमान में भारत हिंदुस्तान नहीं है. हिंदुस्तान ऐतिहासिक रूप से पूर्व में म्यांमार के पश्चिम में अफगानिस्तान से फैलने वाली भूमि है इसलिए, इस विशाल क्षेत्र के देशों में रहने वाले सभी लोग इतिहास, संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और कई और चीजों को साझा करते हैं. सीएए इस विशाल हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर रहने वाले लोगों के बीच अंतर करता है और इसलिए भारतीय जीवन और संस्कृति के कई तथ्यों को नकारता है.

सीएए पर बहस के बीच महात्मा गांधी को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है. उन्होंने विभाजन के समय और पाकिस्तान के कुछ धार्मिक समुदायों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कहा, ‘हिंदुओं और सिखों के लिए न्याय करना सरकार का कार्य था.’ हालांकि, उन्होंने 9 दिन बाद चेतावनी भी दी. बयान, ‘पाकिस्तान को अपने पापों का बोझ उठाना है, जो मुझे पता है कि वे काफी भयानक हैं. मेरी राय जानने के लिए हर किसी के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए … संघ के हमने पापों की नकल की और इस तरह साथी पापी बन गए. विषम भी हो गए. क्या हम अब ट्रान्स, पश्चाताप और परिवर्तन से जाग गए हैं या हमें गिरना चाहिए ?’ (दिल्ली डायरी, एम. के. गांधी, 24-11-1947, पृष्ठ 202)

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Comments 1

  1. Bhushan Sahay says:
    6 years ago

    #राष्ट्रीय_सुरक्षा_पर_आक्रमण!
    “अनुकूल धार्मिक पहचान के भावनात्मक आधार पर नागरिकता की अनुमति देने से किसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता है. भारत के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियां ​​अपने एजेंटों को अधिसूचित देशों के सताए हुए ’हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी के कवर के तहत भेज सकती हैं, जो तब कई मायनों में देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह मुद्दा पहले ही संयुक्त संसदीय समिति में उठाया जा चुका है.”
    अजीत डोभाल का पाकिस्तान में कई वर्षों तक जासूसी करने के दावे में सच्चाई भी होगी झूठ भी होंगे, जिसका पता लगाना मुश्किल है, उसी तरह पाकिस्तानी ISI के जासूस भी प्रताड़ित गैर-मुस्लिम होने के दस्तावेजों के साथ भारत में घुसपैठ करेंगे।

    Reply

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